रांची : झारखंड की महिलाओं को अब फैक्ट्रियों और कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में पारित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही यह प्रावधान अब कानून बन गया है।

पहले कारखाना अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं थी। नए कानून के तहत महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी होगी। साथ ही, कार्यस्थल पर सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
राज्य सरकार का कहना है कि इस बदलाव से न केवल महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि उद्योगों को भी लाभ होगा। यह कदम कार्यस्थल पर महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। औद्योगिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे राज्य में निवेश और उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी।