अब झारखंड के थानों में नहीं रहेंगे प्राइवेट ड्राइवर और मुंशी, डीजीपी ने जारी किया सख्त आदेश

रांची: झारखंड पुलिस ने थानों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर अब राज्य के किसी भी थाना परिसर में प्राइवेट ड्राइवर और प्राइवेट मुंशी की नियुक्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।

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आदेश के मुताबिक, थानों में वाहन चालक और मुंशी की भूमिका अब सिर्फ अधिकृत पुलिसकर्मी ही निभाएंगे। अगर कोई थाना प्रभारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलों के एसपी को इस संबंध में तुरंत रिपोर्ट देने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

लंबे समय से राज्य के कई थानों में कागजी कामकाज और वाहन संचालन के लिए बाहरी लोगों को लगाया जा रहा था। इससे न केवल गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ रहा था, बल्कि पुलिस विभाग की छवि पर भी सवाल उठ रहे थे।

अब क्या बदलेगा?

✔️ अब ड्राइवर और मुंशी का काम पुलिस जवान ही करेंगे।

✔️ हर जिले में इस आदेश की कड़ी निगरानी होगी।

✔️ नियम तोड़ने वालों पर विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई होगी।

 

यह कदम झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।