नई दिल्लीः GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए हैं। अब देशभर में सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% – लागू होंगे। यह बदलाव नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।

सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 175 आइटम्स सस्ते हो जाएंगे। दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड और छेना जैसे कई खाद्य उत्पादों को GST से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, सीमेंट पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 40% GST लगेगा। वहीं, 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स दर 5% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी। इसका असर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेस्ला और मर्सिडीज जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है।

बैठक के अन्य प्रमुख फैसले
कपड़े और जूते सस्ते होंगे: 2,500 रुपए तक के कपड़े और जूतों पर GST घटाकर 5% किया जाएगा।
MSME और स्टार्टअप्स के लिए राहत: अब GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में पूरा होगा, पहले इसमें 30 दिन लगते थे।
निर्यातकों को फायदा: उन्हें अब GST का रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और जीवन रक्षक दवाओं पर GST दरों में कटौती की गई है, जिससे बीमा और दवाएं सस्ती होंगी।
काउंसिल की यह बैठक दो दिनों (3-4 सितंबर) के लिए निर्धारित थी, लेकिन अहम फैसले एक ही दिन में ले लिए गए।