शिक्षकों के लिए खुशखबरी : हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन निर्धारण के नए नियम को मिली मंजूरी

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षकों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना से जुड़ा अहम प्रस्ताव पारित किया गया। यह फैसला उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले शिक्षकों के लिए लागू होगा। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि अब राज्य के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत शिक्षकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाएगा।

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कैबिनेट के इस फैसले के तहत अब पेंशन निर्धारण दो अलग-अलग गणनाओं के आधार पर किया जाएगा। पहले तरीके में शिक्षक या कर्मचारी के सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि के अनुसार उस समय का वेतनमान, वेतन बैंड और ग्रेड पे को ध्यान में रखते हुए, 7वें वेतन आयोग के अनुरूप प्रतिस्थापित वेतनमान के आधार पर 1 जनवरी 2016 से पेंशन की गणना की जाएगी।

 

दूसरे तरीके में 31 दिसंबर 2015 तक की पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुणा कर नई पेंशन राशि निर्धारित की जाएगी। इन दोनों गणनाओं में से जो भी शिक्षक या उनके परिवार के लिए अधिक लाभदायक होगा, उसी आधार पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाएगा।

 

यह निर्णय लंबे समय से लंबित शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को भी बेहतर पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का यह फैसला लगभग सैकड़ों से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रभावित करेगा।