कमजोर सबूतों और समझौते के आधार पर करण सिंह को मिली जमानत

Jharkhand News:जमशेदपुर जिले के घाटशिला कोर्ट ने गुरुवार को जिला परिषद सदस्य करण सिंह को रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में दर्ज मामले में जमानत दे दी है। करण सिंह पर बिल्डर रौशन लाल गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन अब रौशन लाल ने अदालत में करण सिंह के साथ समझौता कर लिया है। इसी के आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दी है।

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पुलिस नहीं दे पाई ठोस सबूत, कोर्ट ने दी राहत

अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस करण सिंह के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में असफल रही। अदालत ने पाया कि मामला आपसी समझौते के बाद कमजोर हो गया है और पुलिस की ओर से दलीलों में दम नहीं था। इसी कारण करण सिंह को न्यायालय से राहत मिल गई।

मामले ने पकड़ा राजनीतिक रंग, सरयू राय ने उठाई आवाज

यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने खुलकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन डे ने शिकायतकर्ता रौशन लाल गुप्ता को अपने कब्जे में रखकर समझौता रोकने की कोशिश की।

इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया।

अदालत के फैसले के बाद मिली राहत

अंततः अदालत ने पुलिस के कमजोर सबूतों और आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए करण सिंह को जमानत दे दी। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में राहत की लहर है, जबकि पुलिस की भूमिका पर बहस तेज हो गई है।