भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर यह निर्णय लिया।

धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा, “स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।” सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और डॉक्टरों की सलाह पर अब उन्हें पूर्ण आराम की जरूरत है।
राष्ट्रपति भवन ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने की संभावना है। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और एक वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं।
राजनीतिक गलियारों में हलचल:
धनखड़ के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई नेताओं ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की है।
क्या है अनुच्छेद 67(ए)?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ए) उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने का अधिकार देता है, जिसे वह राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है।