मंत्री इरफ़ान अंसारी और सरकार को बड़ा झटका, रिम्स निदेशक को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक!

Ranchi : झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक (डायरेक्टर) डॉ राजकुमार को पद से हटाये जाने के मामले को लेकर सरकार को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने डॉ राजकुमार को हटाये जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया है. झारखंड सरकार और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है. गौरतलब है कि 17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को हटाने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार ने एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर कर दी, जिसमें उनको हटाने के फैसले को चुनौती दी. (नीचे भी पढ़ें)

 

इसको लेकर सोमवार को जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने इसकी सुनवाई को स्थगित कर दिया. अब मामले की विस्तृत सुनवाई 6 मई को होगी. दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स के साशी परिषद के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी ने रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया था. इसके बाद उनको हटा दिया गया था. निदेशक पर आरोप लगाया गया कि निदेशक रहते हुए उन्होंने झारखंड सरकार के कैबिनटे, शासी परिषद और विभाग के स्तर पर लोकहित में लिये गये निर्णयों और निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था. इसके बाद उनको हटा दिया गया. तीन माह का वेतन और भत्ता देते हुए तत्काल प्रभाव से डॉ राजकुमार को निदेशक पद से हटा दिया गया.