सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर में नहीं भेजे जाएंगे, नसबंदी-टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा क्षेत्र में

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में डॉग लवर्स को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही, जो कुत्ते पहले से शेल्टर होम में हैं, उन्हें छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। हालांकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्ते इस छूट के दायरे में नहीं होंगे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। इसके लिए राज्यों और नगर निकायों को तय स्थानों पर ही भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ देशभर में विरोध और याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद, 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुनाया गया है।

पशु अधिकारों की पैरवी करने वालों ने इस निर्णय को मानव और पशु के सह-अस्तित्व की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। कोर्ट का मानना है कि इस फैसले से समाज में संतुलन बनेगा और मनुष्यों व पशुओं के बीच टकराव की घटनाएं कम होंगी।