झारखंड में आभूषण दुकानों में चेहरा ढककर प्रवेश पर लगेगी रोक, जल्द लागू होगा नया नियम

रांची: झारखंड में आभूषण दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के तहत ग्राहकों को गहनों की खरीदारी के दौरान अपना चेहरा खुला रखना अनिवार्य होगा। हिजाब, बुर्का, घूंघट या मास्क पहनकर आभूषण दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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प्रस्तावित नियम का उद्देश्य राज्य में बढ़ती चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। अधिकारियों के अनुसार, चेहरा ढककर दुकानों में आने से अपराधियों की पहचान में दिक्कत होती है, जिससे घटनाओं के बाद जांच प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। नया प्रावधान लागू होने से सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की पहचान आसान होगी और व्यापारियों व ग्राहकों—दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

 

बताया जा रहा है कि बिहार में यह नियम पहले से ही लागू है और वहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है।

 

आभूषण व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे दुकानों में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा और अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम लागू करते समय कानून-व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

 

राज्य में इस नियम के लागू होने के बाद आभूषण दुकानों के बाहर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने और ग्राहकों को पहले से जागरूक करने की भी योजना है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या विवाद की स्थिति न बने।