झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने 2022-2023 के बीच बंगाल के कोलकाता से लगभग 18 लाख रुपया में प्रतिबंधित ‘ग्लाक’ पिस्टल खरीदी थी। उन्होंने इसका लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। राज्य सरकार ने बन्ना गुप्ता से ग्लाक पिस्टल की वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी है, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर बन्ना गुप्ता से उक्त पिस्टल को लेकर राज्यकीय शस्त्रागार में जमा करने के लिए कहा है। 0.42 बोर की इस पिस्तौल को सामान्य नागरिक अपने पास नहीं रख सकते हैं। सामान्य नागरिकों को केवल 0.32 बोर की पिस्तौल रखने के लिए लाइसेंस निर्गत होता है।

उपायुक्त के पत्र के अनुसार, राज्य सरकार के अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से छह मार्च 2025 को जारी पत्र में बताया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में एकमात्र ग्लाक पिस्टल धारक कदमा निवासी ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता हैं। इनके नाम से शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 01/99 अंकित है।
पत्र में निर्देश दिया गया है कि बन्ना गुप्ता से शस्त्र प्राप्त कर राज्यकीय शस्त्रागार में जमा कराया जाए । यह भी उल्लेख है कि ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता के नाम से दो शस्त्र हैं । प्रिंट मिडिया ने जब उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से बात की तो उन्होंने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया- याद नहीं है, फाइल देखनी पडेगी । बन्ना गुप्ता द्वारा बताया गया कि ” जिला प्रशासन के नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नोटिस मिलने के बाद नियमानुसार जवाब देंगे। फिलहाल मैं संगठन को लेकर मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं”। बेहद विशेष और मारक आस्ट्रिया निर्मित ‘ग्लाक पिस्टल’ भारत में आम नागरिक के लिए बैन है।
इसका इस्तेमाल मिलिट्री, एलीट फोर्सेस, पुलिस की स्पेशल टीम करती है। यह तस्करी के माध्यम से गैंग्सटर और नामचीन बदमाशों तक पहुंच रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्ध मूसेवाला और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाब सिद्दीकी की हत्या ग्लाक पिस्टल से ही की गई थी। ग्लाक पिस्टल का आकार इतना छोटा होता है कि इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं।