फायरिंग केस में गैंगस्टर मनीष सिंह बरी

जमशेदपुर : जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित गोशाला टॉकीज के पार्किंग एरिया में 14 जून 2020 को हुए फायरिंग कांड में आरोपी बनाए गए कुख्यात गैंगस्टर मनीष सिंह सहित अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। बुधवार को एडीजे-6 नमिता चंद्रा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मनीष सिंह, अभिषेक मिश्रा और दिनेश महतो को दोषमुक्त करार दिया।

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मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा और आनंद झा ने पैरवी की। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष बंटी सिंह पर हुई फायरिंग के पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। गौरतलब है कि घटना के समय बंटी सिंह ने आरोप लगाया था कि वह गौशाला चौक पर मौजूद था, तभी मनीष सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर फायरिंग की और घटना के बाद फरार हो गया।

 

बंटी सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने मनीष सिंह समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में तीनों को राहत मिल गई। बताया जाता है कि मनीष सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर रंगदारी, फायरिंग तथा आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं।