Jharkhand: राज्य में एक सितंबर से नई व्यवस्था के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू हो चुकी है. निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री शुरू होते ही दुकानों पर पहले की तरह ही भीड़ दिखी. हालांकि, सभी दुकानें अभी नहीं खुल सकी हैं, क्योंकि दुकानों में गोदाम से शराब की खेप पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच सकी थी. एक-दो दिनों में यह पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा. वर्तमान में पुराने एमआरपी वाली शराब भी निर्धारित नए दर पर बिक रही है. यह स्थिति इस हफ्ते तक रहेगी, जब तक की नया एमआरपी प्रिंट नहीं हो जाता है. यह संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से संशोधित एमआरपी वाली शराब की बोतलें उपलब्ध रहेंगी. नई उत्पाद नीति में शराब की खुदरा दुकानों की सख्त निगरानी का प्रावधान है.

इसके तहत कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़ा जाएगा तो संबंधित दुकान पर पहली बार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर 75 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. बावजूद इसके शिकायत हद से अधिक बढ़ जाने पर दुकान का लाइसेंस रद करने का भी प्रावधान है. राज्य में खुदरा शराब दुकानदारों को प्रति बोतल 12 प्रतिशत का मुनाफा मिल रहा है. दुकानदार एक ग्राहक को 200 पीस बियर बेच सकता है. वहीं, नई उत्पाद नीति के तहत अब रात के 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. पहले रात के 10 बजे तक ही शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति थी, लेकिन नई व्यवस्था में अब पहले की तरह दुकान खोलने का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है.