जमशेदपुर: मुहर्रम पर्व के अवसर पर 6 और 7 जुलाई 2025 को शहर में विभिन्न स्थानों से ताजिया, जुलूस एवं जंजीर जुलूस निकाले जाएंगे। इसको देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में सुरक्षा, शांति एवं यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर वाहन संचालन प्रतिबंधित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रमुख सड़कों और चौकों पर आम लोगों के वाहनों की आवाजाही पर आंशिक या पूर्ण रोक लगाई जाएगी। विशेष रूप से साकची, मानगो, भालुबासा, काशीडीह, परसुडीह, और कदमा क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
मुहर्रम के अवसर पर जुलूस की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाएगी। साथ ही, डीजे, तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों, हथियारों और अस्त्रों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की भड़काऊ या आपत्तिजनक गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
प्रमुख निर्देश:
1. ताजिया जुलूस के मार्गों पर निर्धारित समय पर किसी प्रकार के बाहरी वाहन नहीं चलेंगे।
2. काली मंदिर, साकची चौक, जाकिरनगर, और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी।
3. 6 जुलाई की रात 12 बजे से 7 जुलाई की रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।
4. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा।
5. एंबुलेंस, दमकल एवं आवश्यक सेवा वाले वाहनों को विशेष पास के जरिए छूट दी जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सद्भाव और सहयोग की अपील की है। साथ ही कहा है कि कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), वरीय पुलिस अधीक्षक तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है और 5 जुलाई 2025 को जारी किया गया।
निवेदन: आमजन से अपील है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं।