टाटानगर स्टेशन पर सख्त पार्किंग नियम: 15 मिनट से ज्यादा रुके तो भरना होगा ₹500 जुर्माना

टाटानगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के तहत स्टेशन परिसर में ड्रॉपिंग लाइन में 15 मिनट से अधिक समय तक खड़े रहने वाले छोटे-बड़े वाहनों पर ₹500 का जुर्माना लगेगा। यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ने के बाद वाहन चालकों को तय समय सीमा के भीतर स्टेशन परिसर से बाहर निकलना अनिवार्य होगा।

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इसके अलावा, ऑटो चालकों को अब प्रतिदिन ₹25 की दर से पार्किंग शुल्क देना होगा। वहीं वीआईपी लेन में प्रवेश पर भी नियम सख्त किए गए हैं। अब केवल जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी, सेना के जवान, सांसद, विधायक, मंत्री और एंबुलेंस को ही वीआईपी लेन में छूट दी जाएगी। अन्य किसी वाहन के प्रवेश पर सीधे ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

पार्किंग व्यवस्था का टेंडर नई कंपनियों को सौंपा गया है, स्टेशन मुख्य द्वार का ठेका इन ऑन प्राइवेट लिमिटेड को करीब 7 करोड़ रुपये में दिया गया है, जबकि बर्मामाइंस सेकेंड एंट्री गेट की पार्किंग का टेंडर 1.25 करोड़ में लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। वर्तमान में कागजी प्रक्रिया चल रही है और जुलाई से नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है। यात्री और वाहन चालकों से इन नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि स्टेशन परिसर में अनुशासन बना रहे।