सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली सौरभ विष्णु की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के 13 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। 12 फरवरी 2025 को जस्टिस सूर्यकांत पाठक और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (SLP) की आवश्यकता नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं है। साथ ही, इस मामले से जुड़े सभी लंबित मामलों को खारिज कर दिया गया।
सौरभ विष्णु और 50 से अधिक नागरिकों ने 23 दिसंबर 2023 को झारखंड सरकार की अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका (PIL 2636/2024) दायर की थी। इस पर 12 अगस्त 2024 को सुनवाई हुई, जहां सौरभ विष्णु के वकील, अखिलेश श्रीवास्तव, काजल गिरी, और नेहा राठी ने अपनी दलीलें पेश की थीं। झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित जवाहरलाल शर्मा द्वारा दायर रिट की सुनवाई 20 सितंबर 2024 को होगी, जिसके बाद सौरभ विष्णु की याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की क्योंकि एक अन्य याचिका पहले से लंबित है, जिसे जवाहरलाल शर्मा ने दायर किया था, इस कारण नए SLP की आवश्यकता नहीं थी।