कैबिनेट की बैठक के बाद इन फैसलों पर लगी मुहर

CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी 8 अप्रैल 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन निर्णयों में राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं को सशक्त करने और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई.

 

जल संसाधन विभाग में भर्ती नियमावली 2025 : जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अंतर्गत लिपिकीय पदों के लिए “झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” को स्वीकृति दी गई.

एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर कर में संशोधन : झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत Aviation Turbine Fuel (ATF) पर देय कर दर (वैट) में संशोधन किया गया.

शिक्षकों की प्रोन्नति : झारखंड कैबिनेट ने अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी गई.

स्व० सरयू प्रसाद चौधरी की सेवावधि से संबंधित प्रस्ताव : झारखंड राज्य सरकार ने स्व. सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक 197/03) की सेवावधि से संबंधित अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकार किया है. यह निर्णय विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन और उपादान के भुगतान के उद्देश्य से लिया गया है. इस अवधि को LPA No. 487/2022 झारखंड राज्य बनाम राहुल शंकर मामले में 13.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि माना गया और वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है.

स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अस्पताल प्रबंधन दिशा-निर्देश : सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिकतम क्लेम राशि प्राप्त करने हेतु ‘अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश’ जारी करने की स्वीकृति दी गई.

अंशकालीन शिक्षकों की सेवा विस्तार : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लेने की अवधि का विस्तार किया गया.

नवीनतम दूरसंचार नियमों की स्वीकृति : कैबिनेट ने भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम, 2023 के आलोक में दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई.

झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना : राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति दी गई.

खनन और विनिर्माण कार्यों में कर में राहत : खनन और विनिर्माण कार्यों में निबंधित व्यक्तियों द्वारा हाई स्पीड डीजल की Bulk Purchase पर वैट में 15 प्रतिशत की दर से राहत देने की स्वीकृति दी गई.

शिक्षकों के पद सृजन : राज्य के सरकारी विद्यालयों में 8,900 शिक्षकों के पदों का प्रत्यर्पण और 1,373 नए माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण आहरण : राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि (UIDF) के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण आहरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. NHB द्वारा उपलब्ध कराए गए RBI के पक्ष में अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र और NHB के ऋण स्वीकृति पत्र की स्वीकृति दी गई है.

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर स्वीकृति : पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत अंतरिम कार्रवाई के बाद मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है.

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति : पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधान सभा के पटल पर रखने हेतु मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है.

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेश यात्रा : CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन और स्वीडन यात्रा को स्वीकृति दी गई. जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है.

इन फैसलों से झारखंड में सरकारी सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार, उद्योगों को प्रोत्साहन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.