नई दिल्ली – राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को अब टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक नए नियम के अनुसार, 15 जुलाई 2025 से यह व्यवस्था देशभर में लागू कर दी जाएगी। अब तक टोल टैक्स की सुविधा केवल चार पहिया और भारी वाहनों पर लागू थी, लेकिन अब दोपहिया वाहन चालक भी इस दायरे में आ जाएंगे।

FASTag अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना
नए नियमों के तहत दोपहिया वाहनों को टोल भुगतान के लिए FASTag का इस्तेमाल करना होगा। यदि कोई वाहन चालक टोल भुगतान नहीं करता है या FASTag नहीं लगवाता है, तो उस पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टोल प्लाजा पर FASTag स्कैन कराना अब दोपहिया चालकों के लिए भी अनिवार्य होगा।
अब तक क्या थी व्यवस्था?
अब तक जब कोई नया दोपहिया वाहन खरीदा जाता था, तो उसके रजिस्ट्रेशन के समय ही टोल टैक्स की राशि एकमुश्त वसूल ली जाती थी, जिससे उन्हें अलग से टोल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन 15 जुलाई 2025 के बाद से यह नियम समाप्त हो जाएगा और हर यात्रा के हिसाब से टोल लिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि
सरकार का कहना है कि यह कदम राजस्व में वृद्धि और टोल प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इससे टोल भुगतान प्रणाली डिजिटल और एक समान बन सकेगी। केंद्र सरकार चाहती है कि टोल टैक्स व्यवस्था में किसी प्रकार का भेदभाव न रहे और सभी वाहन प्रकारों पर समान नियम लागू हों।
दोपहिया चालकों के लिए सलाह
- 15 जुलाई 2025 से पहले FASTag जरूर लगवाएं।
- नेशनल हाईवे पर यात्रा से पहले FASTag में पर्याप्त बैलेंस रखें।
- टोल प्लाजा से गुजरते समय FASTag स्कैन कराना अनिवार्य है।
- नियम तोड़ने पर दंड भरने के लिए तैयार रहें।
विरोध और चिंता
इस निर्णय से कई दोपहिया वाहन चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि पहले से ही ईंधन, बीमा और रखरखाव में खर्च बढ़ रहा है और अब टोल टैक्स का अतिरिक्त बोझ आम लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था सभी वाहनों के लिए समानता लाएगी और भविष्य की स्मार्ट टोल प्रणाली का हिस्सा बनेगी।