जमशेदपुर: Jamshedpur के चर्चित Double Down Bar & Restaurant हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संभावित विरोध-प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने शहर के छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जारी आदेश के अनुसार साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, पुतला दहन और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला समेत अन्य घातक सामान लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, दंडाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों और मीडिया प्रतिनिधियों पर लागू नहीं होगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद क्षेत्र में तनाव और विरोध-प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह निषेधाज्ञा 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
शहर में फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।