रामनवमी पर झारखंड में 10 घंटे की बिजली कटौती को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, हाईकोर्ट का आदेश पलटा

रामनवमी के जुलूस के दौरान करंट लगने की घटनाओं से बचने के लिए झारखंड सरकार ने बिजली आपूर्ति बंद रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने जुलूस के समय बिजली काटने पर रोक लगाते हुए सरकार से झंडों की लंबाई तय करने और सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता करने के निर्देश दिए थे।

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हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को मानते हुए रामनवमी के दिन 10 घंटे की बिजली कटौती की अनुमति दे दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब झारखंड में रामनवमी के दिन बिजली सप्लाई बंद रखी जा सकेगी।

 

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पहले सरहुल, मोहर्रम व रामनवमी जैसे आयोजनों पर बिजली काटने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था और इसे आवश्यक सेवा बताते हुए रोक लगाई थी। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 16 अप्रैल को तय है।