क्या ट्रैफिक पुलिस को आपकी बाइक से चाबी निकालने का अधिकार है?

जमशेदपुर में 7 जून को ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इस दौरान वहां प्रदीप तियू अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे. प्रदीप ने तो हेलमेट पहना था, लेकिन उनकी पत्नी ने हेलमेट नहीं पहना था. कुंदन कुमार सिंह नामक ट्रैफिक सिपाही ने उन्हें रोक लिया. प्रदीप और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई और पुलिसकर्मी ने बाइक की चाबी निकालने की कोशिश की. ट्रैफिक सिपाही चाबी निकालने में नाकाम रहा, तो उसने जबरन प्रदीप का हेलमेट उतार दिया.

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इस मामले में जमशेदपुर SSP पीयूष पांडे ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सिपाही कुंदन कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है. लेकिन जिस तरह ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक की चाबी निकालने की कोशिश की, क्या ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार है? अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की ही बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसा कोई नियम है या नहीं.

लॉ चक्र की रिपोर्ट के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ट्रैफिक पुलिस के पास बाइक या गाड़ी से चाबी निकालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अर्विंद मणियम के ने बातचीत में बताया,

“सामान्य मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने की इजाजत नहीं है. हालांकि, अगर गाड़ी चलाने वाला भागने की कोशिश करता है या ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मामला संदिग्ध लगता है, तो गाड़ी की चाबी निकाल सकता है. मुख्य रूप से यह मामला घटना और हालात पर निर्भर करता है.”

अर्विंद मणियम के ने आगे बताया,

“अगर सामान्य मामले में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जबरदस्ती गाड़ी की चाबी निकालता है, तो पुलिस को कॉल (100/112 नंबर पर कॉल) की जा सकती है. इसके अलावा सीनियर अधिकारियों या विजिलेंस में भी शिकायत कर सकते हैं.”

हालांकि, ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करना जरूरी है. अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोकता है, तो रुक जाना चाहिए. वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात मांग सकता है. इसलिए इन कागजात को गाड़ी चलाते समय हमेशा साथ रखें या DigiLocker ऐप या NextGen mParivahan ऐप में सेव करके रखें.

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट
ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी
अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है. कुछ मामलों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज किया जा सकता है. हालांकि, ट्रैफिक पुलिस आपको सीज करने की रसीद भी देती है.

वाहन चेकिंग के दौरान अगर आपका चालान कट गया तो जरूरी नहीं है कि आपको मौके पर ही भरना पड़ेगा. इसे आप ऑनलाइन या बाद में भी जमा कर सकते हैं. तय समय के अंदर चालान की रकम जमा नहीं की तो चालान कोर्ट में जा सकता है. फिर कोर्ट में जाकर चालान का निपटारा करना होगा.