चलती ट्रेन पर पथराव मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, रेलवे सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई

गालूडीह और राखामाइंस स्टेशन के बीच 20 जनवरी की रात 21:22 बजे हावड़ा-टाटानगर स्टील एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12813) पर पथराव की घटना ने हड़कंप मचा दिया था। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों राहुल भकत (24) और सजल नाथ (19) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

साथ ही छापेमारी के दौरान गालूडीह-राखामाइंस सेक्शन से दो अन्य युवकों, रोहित सिंह (24) और आकाश कुट्टी (24) को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145(बी) के तहत मामला दर्ज हुआ है। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है और रेलवे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। इस अपराध के लिए धारा 153 के तहत पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।