चाईबासा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

यह मामला मंझगांव थाना कांड संख्या 14/2023 से जुड़ा है, जो 13 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त काण्डे बिरूवा और गुरूचरण पिंगुवा ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।

 

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। इसके आधार पर माननीय न्यायालय ने 25 मार्च 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।